भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक
भाग II . नागरिकता से संबंधित प्रावधान
- अनुच्छेद 5:- अधिवास द्वारा नागरिकता
यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा।
- अनुच्छेद 6:- यदि कोई व्यक्ति 9 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा अथवा 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो वह भारत सरकार द्वारा पंजीकृत किया गया है वह भारत का नागरिक कहलाएगा । नागरिकता हेतु पंजीकरण हेतु उसे भारत में रहते हुए कम से कम 8 महीने होने चाहिए।
- अनुच्छेद 7:- जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया है तो वह भारत का नागरिक ना ही कहलाएगा ।
1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक कहलायगा।
- अनुच्छेद 8:-
- अनुच्छेद 9:- इसके अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं ।
- अनुच्छेद 10:- नागरिकता का अधिकार, संसद द्वारा की गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से नहीं छिना जा सकता है।
- अनुच्छेद 11:- नागरिकता में परिवर्तन संसद ही कर सकती है। 1971 के पहले जो भी नागरिक बांग्लादेश से भारत आ गया हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा।
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