सोमवार, 7 सितंबर 2020

भारत सरकार अधिनियम 1919/मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम

 भारत सरकार अधिनियम (1919)-

 ( मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम)

इस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान आता है स्थापना 1926 में होती है
इस अधिनियम के तहत कई सारे प्रावधान लाए गए जिनको हम कई स्तरों पर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं-
  •  केंद्रीय स्तर पर- गवर्नर जनरल या वायसराय मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था और यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदाई था ना की केंद्रीय विधान परिषद के प्रति था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों में से भारतीयों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गयी। सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया - केंद्रीय व प्रांतीय।

  • व्यवस्थापिका के स्तर पर- केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय  बना दिया गया जिसमें राज्य सभा को काउंसिल ऑफ स्टेट इससे उच्च सदन कहते थे और केंद्रीय विधान सभा को लंजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था जिससे निम्न सदन भी कहते थे। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और सीखो, ईसाइयों इनको भी पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया।
  • प्रांतीय स्तर पर- इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई और द्वैध शासन प्रणाली लाई गयी। विधि निर्माण के विषयों को दो भागों में बांटा गया- (1) आरक्षित विषय (2) हस्तांतरित विषय ।  इस अधिनियम की समीक्षा 10 वर्ष बाद की जानी थी लेकिन चुनाव होने के कारण 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई इस अधिनियम की समीक्षा के लिए।  साइमन कमीशन के अधिकांश लोगों को 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया।

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