सोमवार, 7 सितंबर 2020

पिटस इण्डिया एक्ट 1784

 पिटस इण्डिया एक्ट(1784)-

इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य संसद के द्वारा कंपनी के ऊपर नियंत्रण बढ़ाना था और इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें 24 सदस्य होते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 सदस्य होते थे की स्थापना की गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक चौथाई सदस्य प्रत्येक 1 साल में रिटायर्ड हो जाते थे।
गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर तीन कर दी गयी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

आपको राजस्थान पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी?