शुक्रवार, 25 दिसंबर 2020

Article 202 of the Indian constitution restricts to whom to prepare the financial statements

  भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किसे प्रतिबंधित करता है 

भारतीय संविधान  का अनुच्छेद 202 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त मंत्री एवं संबंधित मंत्रालयों से वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बाध्य करता है जिससे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है या किसी नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करवाता है तथा राज्यों में राज्यपाल द्वारा राज्य के वित्तीय संबंधित विभागों या वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय विवरण तैयार कर विधानसभा के समक्ष रखने हेतु बाध्य करता है

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